गोसलपुर पुलिस की कार्रवाई, रॉयल्टी संबंधी दस्तावेज नहीं मिलने पर प्रकरण दर्ज
जबलपुर। जिले में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत गोसलपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रेत का परिवहन कर रहे दो ट्रैक्टर चालकों को पकड़ा है। पुलिस ने दोनों ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को रेत सहित जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की है।
पुलिस अधीक्षक जबलपुर सम्पत उपाध्याय के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सूर्यकांत शर्मा एवं एसडीओपी सिहोरा आदित्य सिंघारिया के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गोसलपुर भावना तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की।
पुलिस के अनुसार 30 अगस्त 2026 को टीम ग्राम घुटना बगीचा में भ्रमण पर थी। इसी दौरान सड़क पर आयशर कंपनी के दो ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 20 एक्सए 5966 और एमपी 20 एबी 2336 ट्रॉलियों सहित आते दिखाई दिए। दोनों ट्रैक्टरों को रोककर जांच की गई। पूछताछ में पहले ट्रैक्टर के चालक ने अपना नाम अरविन्द पटेल (41), निवासी ग्राम घुघरी गोसलपुर तथा दूसरे ट्रैक्टर चालक ने अमित खटीक (39), निवासी ग्राम गुड़हाई बताया।
ट्रॉलियों में लदी रेत के संबंध में दस्तावेज मांगे जाने पर दोनों चालक रॉयल्टी संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। पूछताछ में उन्होंने बताया कि कटरा देवरी के पास बरने नदी के समीप सड़क किनारे रखी रेत को ट्रॉलियों में लोड कर पौड़ी ले जाया जा रहा था। अरविन्द पटेल ने ट्रैक्टर मालिक मोनू पटेल की सहमति से रेत परिवहन करना स्वीकार किया।
पुलिस ने दोनों ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को रेत सहित जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध पृथक-पृथक धारा 303(2) बीएनएस, 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम तथा 77/177 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की।
कार्रवाई में थाना प्रभारी भावना तिवारी के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक रजनीश उपाध्याय, अखिलेश दुबे तथा आरक्षक मिथलेश राजहंस और संदीप विश्वकर्मा की सराहनीय भूमिका रही।


