October 31, 2026
सी टाइम्स
राष्ट्रीय

मवेशी तस्करी मामला : ईडी के आरोपपत्र में अनुब्रत को 48 करोड़ रुपये का लाभार्थी बताया गया

कोलकाता, 5 मई | प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के कथित पशु तस्करी घोटाले के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी में राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष एक पूरक आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें केंद्रीय एजेंसी ने तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता अनुब्रत मंडल को कथित घोटाले से 48 करोड़ रुपये का लाभार्थी बताया। सूत्रों ने बताया कि मंडल के अलावा उनकी बेटी सुकन्या मंडल को भी पूरक आरोपपत्र में नामजद किया गया है।

मंडल और उनकी बेटी दोनों कथित मवेशी तस्करी घोटाले में कथित संलिप्तता के कारण इस समय तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।

सप्लीमेंट्री चार्जशीट में तीसरा नाम मंडल के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनीष कोठारी का है।

सूत्रों ने कहा कि चार्जशीट में नीर डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड और एएनएम एग्रोकेम फूड्स नामक दो कंपनियों का जिक्र है, जहां सुकन्या मंडल निदेशकों में से एक हैं।

हालांकि चार्जशीट में उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों ने कहा कि ईडी ने सुकन्या मंडल के विभिन्न बैंक खातों में 50,000 रुपये से थोड़ी कम राशि में लगातार अंतराल पर कई नकद जमा का पता लगाया है।

सूत्रों ने कहा कि जांच अधिकारियों का मानना है कि 45,000 रुपये से लेकर 49,500 रुपये तक की राशि का लेन-देन जानबूझकर जमा पर्ची में स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करने से बचने के लिए किया गया था। बैंकिंग नियमों के अनुसार, 50,000 रुपये और उससे अधिक की नकद जमा के मामले में जमा पर्ची में पैन का उल्लेख अनिवार्य है।

इससे पहले गुरुवार को अनुब्रत मंडल की राष्ट्रीय राजधानी की तिहाड़ जेल से पश्चिम बंगाल की एक जेल में लौटने की इच्छा वाली उनकी याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी।

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