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October 29, 2026
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16 अगस्त के बाद अतीक के हमलावरों पर तय किए जाएंगे आरोप

प्रयागराज, 11 अगस्त । प्रयागराज में 15 अप्रैल को गैंगस्टर-राजनेता अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या करने वाले तीन आरोपियों के खिलाफ सत्र अदालत 16 अगस्त के बाद आरोप तय करेगी।

जिला सरकारी वकील (फौजदारी) गुलाब चंद्र अग्रहरि के अनुसार, हालांकि यह तारीख आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए तय की गई है, लेकिन जब आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हुए, तो उन्होंने अनुरोध किया कि वे मामले में अपने वकील को शामिल करना चाहते हैं।

उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए, सत्र न्यायाधीश संतोष राय ने कहा कि यदि वे 16 अगस्त तक अपने वकील को शामिल नहीं करते हैं, तो उन्हें अदालती कार्यवाही में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य वकील प्रदान किया जाएगा।

13 जुलाई को, विशेष जांच दल (एसआईटी) ने तीन हमलावरों – लवलेश तिवारी(22), मोहित सिंह शनि (23) और अरुण मौर्य (18) के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, जो वर्तमान में प्रतापगढ़ जिला जेल में बंद हैं।

इस हत्याकांड की जांच के लिए गठित एसआईटी ने धारा 302 (हत्या) और आईपीसी व शस्त्र अधिनियम की कई अन्य धाराओं के तहत अपनी जांच पूरी करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) दिनेश कुमार गौतम के समक्ष आरोप पत्र दायर किया।

इन तीनों ने 15 अप्रैल को रात करीब 10 बजे अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब उन्हें प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया जा रहा था।

हमलावरों ने खुद को पत्रकार बताया और दोनों भाइयों को नजदीक से गोली मार दी।

हत्या के तुरंत बाद शूटरों ने आत्मसमर्पण कर दिया था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

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