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October 28, 2026
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आरबीआई का क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को अधिक नेटवर्क विकल्प देने के लिए नया आदेश

मुंबई, 6 मार्च । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को जारी एक निर्देश में क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले (बैंकों और गैर-बैंकों) को अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टरकार्ड एशिया, डायनर्स क्लब और रुपे जैसे कार्ड नेटवर्क के साथ कोई भी व्यवस्था या समझौता करने से रोक दिया है जो उन्हें दूसरे कार्ड नेटवर्कों की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकते हैं।

आदेश में यह भी कहा गया है कि अपने पात्र ग्राहकों को जारी करते समय कार्ड जारी करने वाली कंपनियाँ कई कार्ड नेटवर्क में से चुनने का विकल्प प्रदान करेंगी। मौजूदा कार्डधारकों के लिए यह विकल्प अगले नवीनीकरण के समय प्रदान किया जा सकता है। आरबीआई ने कहा कि यह निर्देश इस सर्कुलर की तारीख से छह महीने तक प्रभावी रहेगा।

आरबीआई ने कहा कि कार्ड जारीकर्ता और कार्ड नेटवर्क मौजूदा समझौतों में संशोधन या नवीनीकरण के समय और निष्पादित होने वाले नए समझौतों में इन आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करेंगे।

आरबीआई ने कहा कि यह कदम जनहित में उठाया गया है क्योंकि समीक्षा से पता चला है कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ताओं के बीच मौजूद कुछ व्यवस्थाएं ग्राहकों के लिए विकल्प की उपलब्धता के लिए अनुकूल नहीं हैं।

आरबीआई ने यह भी कहा कि ग्राहकों को कई विकल्प प्रदान करने से संबंधित आदेश उन क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं पर लागू नहीं होगा जिनके द्वारा जारी सक्रिय कार्डों की संख्या 10 लाख या उससे कम है।

साथ ही कार्ड जारीकर्ता जो अपने स्वयं के अधिकृत कार्ड नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं, उन्हें इससे बाहर रखा गया है।

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