May 28, 2026
सी टाइम्स
राष्ट्रीयहेडलाइंस

सुप्रीम कोर्ट ने हथियार लाइसेंस मामले में अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई की स्थगित

नई दिल्ली, 11 मार्च । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को माफिया डॉन से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई 18 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब्बास पर शूटिंग प्रतियोगिताओं के बहाने विदेशी बंदूकें खरीदने का मामला दर्ज किया है।

संबंद्ध पक्षों के संयुक्त अनुरोध को स्वीकार करते हुए, न्यायमूर्ति बी.आर.गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।

पिछली सुनवाई में, खंडपीठ ने याचिकाकर्ता अब्बास अंसारी को राज्य सरकार द्वारा दायर जवाब पर हलफनामा दायर करने को दो सप्ताह का समय दिया था।

शीर्ष अदालत ने इस साल जनवरी में जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया था और चार सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था।

नवंबर 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। कहा गया कि उसने भारतीय राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन द्वारा जारी आयात परमिट का उल्लंघन करते हुए अत्याधुनिक हथियार खरीदे।

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने कहा था कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले मौजूदा विधायक होने के नाते अब्बास से किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में देश के कानूनों का अधिक सम्मान करने की उम्मीद की जाती है।

वर्ष 2019 में, अब्बास के खिलाफ लखनऊ के महानगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था।

यूपी एसटीएफ की जांच में पता चला कि अब्बास ने मुख्तार अंसारी के अंतरराष्ट्रीय संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए कथित तौर पर शूटिंग प्रतियोगिताओं के नाम पर विदेश से अत्याधुनिक हथियार खरीदे, लेकिन हथियारों का इस्तेमाल किसी प्रतियोगिता में नहीं, बल्कि अवैध गतिविधियों में किया।

अन्य ख़बरें

हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली तो अर्चना गुप्ता को हरियाणा की कमान, भाजपा ने चार राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए

Newsdesk

अजमेर में चलती स्कार्पियो में लगी आग, कांग्रेस नेता समेत परिवार के चार सदस्यों की मौत

Newsdesk

कर्नाटक : सिद्दारमैया के इस्तीफे की चर्चा के बीच बेंगलुरु से बाहर गए राज्यपाल, सियासी हलचल तेज

Newsdesk

Leave a Reply

Discover more from सी टाइम्स

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading