November 1, 2026
सी टाइम्स
अंतरराष्ट्रीय

संयुक्त राष्ट्र की अदालत ने इजरायल को गाजा को निर्बाध सहायता देने का दिया आदेश

हेग, 29 मार्च । हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने इजरायल को आदेश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए कि गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी आबादी तक सभी तरह की बुनियादी सहायता पहुंचे।

आईसीजे ने गुरुवार को अपने फैसले में कहा, “इजराइल को बिना किसी देरी के संयुक्त राष्ट्र के साथ पूर्ण सहयोग से, तत्काल आवश्यक बुनियादी सेवा और मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सभी आवश्यक और प्रभावी उपाय करने चाहिए।”

इनमें पूरे गाजा में फिलिस्तीनियों के लिए भोजन, पानी, बिजली, ईंधन, आश्रय, कपड़े, स्वच्छता के साथ-साथ चिकित्सा आपूर्ति और देखभाल शामिल है।”

समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, यह फैसला 26 जनवरी के फैसले से अलग है, जिसमें आईसीजे ने इजराइल को गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार के कृत्यों को रोकने के लिए हर संभव उपाय करने का आदेश दिया था।

29 दिसंबर 2023 को, दक्षिण अफ्रीका ने गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के संबंध में 1948 के जीनोसाइड कंवेशन के तहत इजरायल के खिलाफ कार्यवाही के लिए आईसीजे में एक आवेदन दायर किया था।

अदालत ने कहा कि गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों की जिंदगी और खराब हो गई है, खास तौर से गाजा पट्टी में फिलीस्तीनियों को भोजन और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं की लंबे समय से व्यापक कमी के कारण।

अन्य ख़बरें

ईरान समझौता करना चाहता है, बातचीत सही दिशा में; सैन्य कार्रवाई का विकल्प भी खुला: ट्रंप

Newsdesk

अटलांटा में आपूर्ति श्रृंखलाओं और महत्वपूर्ण खनिजों पर हुई प्रगति पर क्वाड मंत्रियों ने अपनी राय रखी

Newsdesk

कैलिफोर्निया के शॉपिंग मॉल में गोलीबारी, 1 की मौत और 6 घायल

Newsdesk

Leave a Comment