September 16, 2026
सी टाइम्स
क्राइमप्रादेशिक

दोस्त की पत्थर से कूचकर हत्या के मामले में नाबालिग किशोर को उम्रकैद

रांची, 30 अप्रैल । दोस्त की पत्थर से कूचकर हत्या के आरोपी नाबालिग किशोर को रांची के जुवेनाइल कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह राशि जमा नहीं करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

वारदात 1 जनवरी 2021 को हुई थी। रांची शहर के करमटोली चौक के पास एक किशोर सोनू टोप्पो का शव मिला था। उसकी हत्या पत्थर से कूचकर की गई थी।

दर्ज एफआईआर में बताया गया था कि सोनू अपने दो दोस्तों के साथ नए साल का जश्न मनाने निकला था। सबने शराब पी और इसके बाद सोनू की हत्या कर दी गई थी। घर वालों ने उसके दोस्तों पर संदेह जाहिर करते हुए उन्हें नामजद किया था। पुलिस की तफ्तीश के दौरान आरोपी पकड़े गए। इनमें एक आरोपी नाबालिग निकला, जिसे बाल सुधार गृह भेजा गया था।

बाद में उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई। कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 10 गवाह और बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह पेश किए गए। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर जुवेनाइल कोर्ट ने नाबालिग किशोर को दोषी करार दिया।

अन्य ख़बरें

चलती कार में हथियार लहराने का वीडियो वायरल, युवक पर कार्रवाई

Newsdesk

रुपये और मोबाइल छीनने वाला लुटेरा चंद घंटों में गिरफ्तार

Newsdesk

प्रतिबंधित ई-सिगरेट बेचने वाला पान दुकान संचालक गिरफ्तार

Newsdesk

Leave a Reply

Discover more from सी टाइम्स

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading