May 28, 2026
सी टाइम्स
अंतरराष्ट्रीयराष्ट्रीय

बांग्लादेश : अदालत ने पुजारी चिन्मय की जमानत याचिका खारिज की

ढाका, 2 जनवरी। बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता और हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की गुरुवार को चिटगांव कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मेट्रोपॉलिटन पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एडवोकेट मोफिजुर हक भुइयां ने कहा कि चटगांव मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सैफुल इस्लाम ने लगभग 30 मिनट तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के बाद चिन्मय के वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य ने बताया कि वे जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील करने की योजना बना रहे हैं।

लगभग 11:40 बजे वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के 11 वकील पुलिस सुरक्षा में दो मिनी बसों में सवार होकर अदालत परिसर से रवाना हो गए। इससे पहले दिन में वे हाई-प्रोफाइल मामले में चिन्मय का प्रतिनिधित्व करने के लिए सुबह करीब 10:15 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत पहुंचे। उनके प्रयासों के बावजूद, अदालत का फैसला उनकी याचिका के खिलाफ गया। बता दें कि इससे पहले 11 दिसंबर को एक बांग्लादेश की एक अदालत ने दास की प्रारंभिक जमानत याचिका को प्रक्रिया में खामी के कारण खारिज कर दिया था। रिपोर्ट्स के अनुसार, वैध पावर ऑफ अटॉर्नी और वकील की उपस्थिति की कमी के कारण याचिका खारिज की गई थी। मामले ने तब नया मोड़ ले लिया जब दास के वकीलों में से एक सुभाशीष शर्मा सुरक्षा कारणों से 3 दिसंबर की सुनवाई में शामिल नहीं हो सके थे।

अन्य ख़बरें

हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली तो अर्चना गुप्ता को हरियाणा की कमान, भाजपा ने चार राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए

Newsdesk

अजमेर में चलती स्कार्पियो में लगी आग, कांग्रेस नेता समेत परिवार के चार सदस्यों की मौत

Newsdesk

कर्नाटक : सिद्दारमैया के इस्तीफे की चर्चा के बीच बेंगलुरु से बाहर गए राज्यपाल, सियासी हलचल तेज

Newsdesk

Leave a Reply

Discover more from सी टाइम्स

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading