April 9, 2026
सी टाइम्स
क्राइमराष्ट्रीय

रेप केस: केरल हाईकोर्ट ने विधायक राहुल ममकूटथिल की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

कोच्चि, 7 जनवरी  केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को रेप केस में पलक्कड़ के विधायक राहुल ममकूटथिल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाले अंतरिम आदेश को 21 जनवरी तक बढ़ा दिया, जबकि उनकी अग्रिम जमानत की याचिका पर अंतिम फैसला टाल दिया। कोर्ट ने कहा कि उस दिन वह इस मामले पर विस्तार से दलीलें सुनेगा, जिसके बाद यह तय किया जाएगा कि विधायक को गिरफ्तारी से पहले सुरक्षा दी जानी चाहिए या नहीं।

सुनवाई के दौरान, हाई कोर्ट ने शिकायतकर्ता को अब निष्कासित कांग्रेस विधायक द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका में एक पार्टी के रूप में शामिल होने की अनुमति दी। शिकायतकर्ता ने कोर्ट से संपर्क कर उस मामले में प्रतिवादी के रूप में शामिल होने की मांग की थी, जिसे विधायक के खिलाफ दर्ज पहला रेप केस बताया जा रहा है। रिक्वेस्ट मानते हुए, कोर्ट ने कहा कि बेल की अर्जी पर सही फैसले के लिए शिकायतकर्ता का होना जरूरी है।

कोर्ट ने शिकायतकर्ता को ममकूटथिल की एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन में दी गई बातों का जवाब देने के लिए काउंटर-एफिडेविट फाइल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी, जिसके बाद कोर्ट बेल की अर्जी पर फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने साफ किया कि इस दौरान विधायक के खिलाफ कोई भी जबरदस्ती वाला कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। यह मामला राजनीतिक और कानूनी हलकों में काफी चर्चा में रहा है, क्योंकि मामकूटथिल पलक्कड़ से मौजूदा विधायक हैं।

अग्रिम जमानत की अर्जी पर करीब से नजर रखी जा रही है क्योंकि इसके बड़े राजनीतिक नतीजे हो सकते हैं, खासकर राज्य में अहम राजनीतिक घटनाओं से पहले। अब जब शिकायतकर्ता को औपचारिक रूप से कार्यवाही में एक पक्ष बना दिया गया है, तो उम्मीद है कि हाई कोर्ट आरोपों, अग्रिम जमानत की अर्जी की वैधता, और आरोपी को दी गई अंतरिम सुरक्षा के दायरे पर दोनों पक्षों की पूरी दलीलें सुनेगा। 21 जनवरी को होने वाली विस्तृत सुनवाई के बाद अंतिम फैसला आने की संभावना है।

अन्य ख़बरें

भारत ने एक साथ उड़ाई 10 मिसाइलें, घबराए कई देश!

Newsdesk

धरती पर मौजूद है मिट्टी से रचा देवलोक, इतिहास और अध्यात्म का है अद्भुत संगम

Newsdesk

महाराष्ट्र का 50 हजार साल पुराना लोनार झील, जहां रहस्यमयी ढंग से बदलता है पानी का रंग

Newsdesk

Leave a Reply

Discover more from सी टाइम्स

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading