अधारताल पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई
जबलपुर। क्राइम ब्रांच और थाना अधारताल पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध रूप से वाहनों को काटकर स्क्रैप करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों द्वारा बिना वैध दस्तावेज और आरटीओ प्रक्रिया पूरी किए वाहनों को अवैध रूप से नष्ट किया जा रहा था।
पुलिस के अनुसार, विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि खजरी खिरिया क्षेत्र में स्थित एक गैराज में चोरी या संदिग्ध वाहनों को काटकर स्क्रैप में बदला जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी, जहां एक वाहन (डीएल-1 एल/आर 9698) में स्क्रैप लोड मिला।
जांच के दौरान गैराज संचालक शेख आरिफ (37 वर्ष), निवासी शंकर टोला बेलबाग, ने स्वीकार किया कि उसने कई वाहनों—एमपी 20 सीए 6862, एमपी 20 एफए 6828 और एमपी 20 एफ 6243—को काटकर उनके पार्ट्स उक्त वाहन में लोड किए हैं। मौके पर एक अन्य वाहन (एमपी 20 सीसी 7962 इंडिका विस्टा) आधी कटी हुई अवस्था में भी बरामद हुआ, जिसका इंजन अलग रखा मिला।
पुलिस द्वारा दस्तावेज मांगने पर आरोपी वैध परमिट, गुमास्ता लाइसेंस, आरटीओ में रजिस्ट्रेशन सरेंडर से संबंधित कागजात या वाहन मालिकों की अनुमति प्रस्तुत नहीं कर सके। केवल डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखाए गए, जो पर्याप्त नहीं पाए गए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सभी वाहनों के स्क्रैप, इंजन और पुर्जों को जब्त करते हुए बीएनएसएस की धारा 106 के तहत कार्रवाई की। आगे की जांच में सामने आया कि आरोपी अरबाज (26 वर्ष), निवासी छोटी ओमती बेलबाग, अन्य लोगों के साथ मिलकर वाहन लाता था और आरिफ के जरिए अवैध रूप से स्क्रैप कराकर आर्थिक लाभ अर्जित करता था।
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(1), 61(2) तथा मध्यप्रदेश मोटर कराधान अधिनियम की धारा 11 और 16(3) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी अधारताल प्रवीण कुमरे और क्राइम ब्रांच थाना प्रभारी शैलेष मिश्रा के निर्देशन में पुलिस टीम ने अहम भूमिका निभाई। टीम में एएसआई कैलाश मिश्रा, प्रशांत सोलंकी, प्रधान आरक्षक अटल जंघेला, वीरेन्द्र सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मियों का योगदान सराहनीय रहा।


