श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बालाघाट श्री आदित्य मिश्रा द्वारा जिले मे चल रही अवैध गतिविधियो, अपराधो की रोकथाम तथा अवैध रेत परिवहन की रोकथाम पर प्रभावी कार्यवाही हेतु लगातार आदेशित किया जा रहा है। जिसके पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय बैहर श्री आदर्शकांत शुक्ला एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) लांजी श्री ओम प्रकाश महोदय द्वारा भी लगातार मार्गदर्शन दिये जा रहे है। आदेश के पालन में दिनाँक 18-19/04/2026 की दरम्यानी रात्रि में अवैध रेत परिवहन संबंधी सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति अपने-अपने नीले रंग के पावरटेक ट्रेक्टर ट्राली में अवैध रेत का परिवहन कर रहे है जो ग्राम टेमनी के रेत घाट से निकलने वाले है। जिसकी तस्दीक करने ग्राम टेमनी में बोलेगांव तरफ से 02 नीले रंग के ट्रेक्टर-ट्राली आते दिखायी दिये जो ट्रेक्टरों के चालक पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगे जिसको हमराह स्टाफ की मदद से हिकमत अमली से दोनो ट्रेक्टर ड्रायवरो को ट्रैक्टर-ट्राली सहित रोका जो दोनो ट्रेक्टर की ट्राली मे रेत खनिज भरा होना पाया गया ट्रेक्टर चालको से उक्त रेत खनिज के परिवहन के संबंध में रायल्टी के संबंध में पूछा तो कोई रायल्टी या दस्तावेज नही होना बताये। वाहन चालको से अपना नाम पता पूछने पर उन्होने अपना-अपना नाम तोमेन्द्र उर्फ साहिल सिंह सोलंकी पिता लोटन सिंह सोलंकी जाति राजपूत उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम टेमनी थाना लांजी का होना एवं दूसरे ने अपना नाम नवीन सिंह चंदेल पिता नत्थूसिंह चंदेल जाति राजपूत उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम टेमनी थाना लांजी बताया जो अपने-अपने ट्रेक्टर का नंबर MPSO-ZB-3042 एवं MP50-AA-2404 की ट्रालियो में अवैध रेत (खनिज) को बिना रायल्टी (वैध दस्तावेजो) के रेत खनिज का परिवहन करना पाये जाने एवं चालको का कृत्य धारा 303(2) बीएनएस एवं धारा 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम का पाये जाने से ट्रेक्टर, ट्राली मय अवैध खनिज (रेत) के जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया जाकर आरोपीगण के विरूद्ध उपरोक्त धारासदर के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
अप० क
धारा
119/2026
303(2) BNS 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन अधिनियम 1957)
तोमेन्द्र उर्फ साहिल सिंह सोलंकी पिता लोटन सिंह
नाम गिरफ्तार आरोपी
सोलंकी जाति राजपूत उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम टेमनी थाना लांजी जिला बालाघाट
नवीन सिंह चंदेल पिता नत्थूसिंह चंदेल जाति राजपूत उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम टेमनी थाना लांजी जिला बालाघाट
जपत मशरुका
ट्रेक्टर क्रमांक MP50-ZB-3042 टाली मय अवैध खनिज कीमती करीबन 5000/-रू
ट्रेक्टर क्रमांक MP50-AA-2404 ट्राली मय अवैध खनिज कीमती करीबन 5000/-रू
विशेष भूमिका- उक्त कार्यवाही में थाना लांजी से थाना प्रभारी उनि दीप सिंह परमार, सउनि परमानंद भगत, प्रआर नरेन्द्र आर सुजीत, आर चेतन आर आशुतोष एवं आर संजय की महत्वपूर्ण भूमिका रही।


