1098 एवं 112 नम्बरो में दें बाल विवाह की सूचना
शहडोल 21 अप्रैल 2026- कलेक्टर डॉ. केदार सिंह द्वारा शहडोल जिले में बाल विवाह की रोकथाम हेतु जिला एवं खंड स्तरीय दल गठित किया गया है। जिले की तहसील जयसिंहनगर अंतर्गत ग्राम मोहिनी में अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह की शिकायत प्राप्त होने पर प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही करते हुए बालिका का बाल विवाह रूकवा दिया। शिकायत की जांच के दौरान बालिका की आयु 18 वर्ष कम पाई गई।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास श्री अखिलेश मिश्रा ने बताया कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुश्री काजोल सिंह के मार्गदर्शन में तत्काल खंड स्तरीय टीम को मौके पर भेजा गया । यह टीम बालिका के घर मोहिनी एवं उसके मामा के घर जगडा पहुंचकर बाल विवाह रूकवाया। टीम द्वारा परिजनो को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानो की जानकारी दी गई तथा बालिका का विवाह 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही विवाह करने की समझाइश दी गई।
उक्त कार्यवाही में सब इंस्पेक्ट गुलाब सिंह, ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव, पटवारी एवं महिला बाल विकास विभाग के मैदानी अमले की भूमिका रही।


