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Jabalpur
May 3, 2026
सी टाइम्स
प्रादेशिक

डिंडौरी में बाल विवाह पर प्रशासन की सख्ती,
समझाइश देकर रुकवाया गया नाबालिग का विवाह




डिंडौरी सी टाइम्स । जिले में बाल विवाह रोकथाम अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम रुसा रैयत में एक नाबालिग बालिका का विवाह रुकवा दिया। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया के निर्देशन एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्याम सिंगौर के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग, वन स्टॉप सेंटर तथा पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप किया और समझाइश देकर विवाह रुकवाया।

प्रशासन को फोन के माध्यम से सूचना मिली थी कि थाना डिंडौरी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रुसा रैयत में 17 वर्ष 10 माह आयु की बालिका का विवाह कराया जा रहा है। सूचना मिलते ही संबंधित विभागों की संयुक्त टीम तत्काल मौके पर पहुंची और दस्तावेजों की जांच की। जांच में बालिका की आयु 18 वर्ष से कम पाई गई, जिसके बाद टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए विवाह रुकवा दिया।

टीम ने परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए चेतावनी दी कि यदि नाबालिग का विवाह कराया जाता है तो इसमें शामिल प्रत्येक बालिग व्यक्ति को एक वर्ष तक का कारावास एवं दो लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

प्रशासन ने परिजनों को समझाइश दी कि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद ही किया जाए। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति की सूचना तत्काल प्रशासन को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

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