अब तय होगा, पेशी से छूट मिलेगी या नहीं
जबलपुर। एमपी हाईकोर्ट में आज भोपाल एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपना जबाव पेश कर दिया है। जिसे कोर्ट ने रिकार्ड में लेते हुए अंतरिम राहत की मांग पर 24 जून को सुनवाई तय की है। ऐसे में राहुल गांधी पर लगे मानहानि पर तय हो जाएगा कि ट्रायल कोर्ट में पेश होने से उन्हें छूट मिलती है या फिर उन्हें सुनवाई के लिए उपस्थित होना पड़ेगा।गौरतलब है कि राहुल गांधी ने भोपाल कोर्ट से जारी समन को चुनौती दी है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह ने राहुल गांधी पर मानहानि का दावा किया है । मामला केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान द्वारा दायर मानहानि केस से जुड़ा है। भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया था, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। राहुल गांधी का कहना है कि समन जारी करने की प्रक्रिया और उसके आधार की न्यायिक जांच होनी चाहिए। उन्होंने कोर्ट से समन रद्द करने की मांग की है।
कार्तिकेय ने किया था मानहानि का दावा-
कार्तिकेय सिंह चौहान ने शिकायत में कहा था कि 2018 में झाबुआ की एक चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने पनामा पेपर्स लीक मामले का जिक्र करते हुए उनका और शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया था। कार्तिकेय का आरोप है कि इस बयान से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा, इसलिए उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। हालांकि अगले दिन राहुल गांधी ने सफाई देते हुए कहा था कि वे छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे का नाम लेना चाहते थे, लेकिन गलती से कार्तिकेय चौहान का नाम ले लिया।


