27 अक्टूबर से लागू होगी नई सुविधा, कन्फर्म और आरएसी टिकटधारियों को मिलेगा विकल्प
जबलपुर। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अब ऑनलाइन ई-टिकट के साथ रेलवे आरक्षण काउंटर से टिकट बुक कराने वाले पात्र यात्रियों को भी वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना का लाभ मिल सकेगा। रेलवे यह सुविधा 27 अक्टूबर 2026 से सभी यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) काउंटरों पर शुरू करने जा रहा है। अब तक यह सुविधा मुख्य रूप से आईआरसीटीसी के माध्यम से ई-टिकट बुक करने वाले पात्र यात्रियों के लिए उपलब्ध थी।
इस योजना के तहत यात्री मात्र 45 पैसे प्रति व्यक्ति, सभी करों सहित, का प्रीमियम देकर अधिकतम 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्राप्त कर सकेंगे। निर्धारित शर्तों के अनुसार रेल दुर्घटना या पॉलिसी में शामिल अन्य घटनाओं में मृत्यु अथवा स्थायी पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में 10 लाख रुपये, स्थायी आंशिक दिव्यांगता पर 7.50 लाख रुपये तक और अस्पताल में उपचार के लिए 2 लाख रुपये तक का बीमा लाभ मिल सकेगा। पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए 10 हजार रुपये तक की राशि का प्रावधान है। सभी लाभ पॉलिसी की शर्तों और पात्रता के अधीन होंगे।
कन्फर्म और आरएसी टिकट पर मिलेगी सुविधा
यात्रा बीमा का विकल्प कन्फर्म, आरएसी और आंशिक रूप से कन्फर्म आरक्षित टिकटों पर उपलब्ध रहेगा। सामान्य और अनारक्षित टिकटों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। बिना अलग सीट या बर्थ के यात्रा करने वाले पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे भी इस योजना के दायरे में शामिल नहीं होंगे।
बीमा लेना अनिवार्य नहीं
रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यात्रा बीमा पूरी तरह वैकल्पिक है। इच्छुक यात्रियों को वैध मोबाइल नंबर देना होगा और टिकट किराए के साथ बीमा प्रीमियम का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा। पॉलिसी का विवरण पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। यात्री संबंधित बीमा कंपनी के पोर्टल पर नामांकित व्यक्ति (नॉमिनी) का विवरण भी दर्ज कर सकेंगे।
पश्चिम मध्य रेल ने यात्रियों से अपील की है कि आरक्षण काउंटर से टिकट बनवाते समय इस सुविधा की जानकारी लें और अपनी आवश्यकता के अनुसार यात्रा बीमा का विकल्प चुनें।


