जेल वार्डन पुष्पा नायडू की अवमानना याचिका पर सुनवाई, अधिवक्ता अमित रायजादा ने रखा पक्ष
जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर प्रधानपीठ ने जबलपुर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल के अधीक्षक अखिलेश तोमर को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति दीपक खोट की एकलपीठ ने 27 अक्टूबर 2026 को यह आदेश पारित कीया।
मामला जेल वार्डन श्रीमती पुष्पा नायडू द्वारा दायर अवमानना याचिका से संबंधित है। याचिकाकर्ता पुष्पा नायडू जबलपुर जिला जेल में जेल वार्डन के पद पर पदस्थ थी उनकी ओर से अधिवक्ता अमित रायजादा ने हाईकोर्ट के समक्ष पक्ष रखा।
याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने पूर्व में रिट याचिका क्रमांक 10669/2008 में 20 मार्च 2026 को पारित आदेश के माध्यम से तीन वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने के दंड को संशोधित कर एक वेतनवृद्धि गैर-संचयी प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया था। याचिका के अनुसार, न्यायालय ने संबंधित कार्यवाही 60 दिनों के भीतर पूरी करने के निर्देश भी दिए थे।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि न्यायालय के आदेश की प्रति संबंधित अधिकारी को उपलब्ध कराने के बावजूद निर्धारित अवधि में आदेश का पालन नहीं किया गया। इसी आधार पर न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ करने की मांग की गई है।


