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सी टाइम्स न्यूज़ बालाघाट
उपभोक्ता संरक्षण समिति बालाघाट के महामंत्री श्री भीवाजी उके द्वारा बताया गया कि गत 35 वर्षों से पीडित उपभोक्ताओं के हितों में निस्वार्थ रूप से निरंतर कार्य कर रही इस समिति द्वारा सतत चलाये जा रहे उपभोक्ता जागरूकता अभियान की कडी में समिति के पदाधिकारीगणों द्वारा गत दिवस शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैहर, पीएमश्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैहर तथा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बैहर में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।
तीनों शैक्षणिक संस्थाओं में आयोजित किये गये उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम में समिति पदाधिकारीगणों द्वारा उपस्थित छात्र छात्राओें व शाला स्टाफ के सदस्यों को उपभोक्ताओं के अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी दी गई । जिसमें समिति के संरक्षक श्री लोचनसिंह देशमुख जी, समिति अध्यक्ष श्री संतोष असाटी जी, महामंत्री श्री भीवाजी उके जी, डॉ0 गोपाल प्रसाद श्रीवास्तव जी, समिति के बैहर तहसील अध्यक्ष श्री सुखसिंह नेताम जी एवं समिति के शिक्षा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष श्री एल0डी0मेश्राम जी द्वारा उपभोक्ताओं को जागरूक रहने की बात कही गई तथा उपभोक्ताओं को सामग्री क्रय करते सामग्री का बिल प्राप्त करने व सेवायें प्राप्त करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिये, उनके कर्तव्य एवं अधिकार क्या हैं, के बारे में विस्तृत रूप में बताया गया साथ ही बच्चों को आगे बढने और अच्छा नागरिक बनने तथा शिक्षा के प्रति लगाव व अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने की बात भी बताई गई । समिति पदाधिकारीगणों द्वारा इस समिति की अनेकों उपलब्धियों की जानकारियां भी प्रस्तुत की गई । जिसे सभी उपस्थितजनों द्वारा गंभीरतापूर्वक सुना गया और इस जानकारी से वे सभी प्रभावित भी हुये ।
समिति पदाधिकारीगणों द्वारा यह भी बताया गया यह समिति निरंतर 35 वर्षों से उपभोक्ताओं के हित में निशुल्क सहायता करती आ रही है और यदि आपके साथ भी कोई विक्रेता धोखाधडी करता है तो आप जिला उपभोक्ता संरक्षण समिति बालाघाट में मय आवश्यक प्रमाण के आवेदन कर सकते हैं । जिसके लिये समिति द्वारा आपसे कोई भी राशि नहीं ली जावेगी । जिसके बाद समिति आपको न्याय दिलवाने या हुई क्षति का मुआवजा दिलवाने का पूर्ण प्रयास करेगी ।
उपभोक्ता सेवा में कमी की जाने अथवा खराब सामग्री विक्रय किये जाने संबंधी मामलों में समिति हर पीडित उपभोक्ता की मदद करती है । इसमें चाहे बैंक, बीमा कम्पनियां, रेलवे, बस व परिवहन, बिजली विभाग, टेलीफोन विभाग, मोबाईल व डाक की दोषपूर्ण सेवाओं के लिये भी उपभोक्ता समिति से सम्पर्क कर सकते हैं । यदि किसी प्रकरण में उपभोक्ता को न्यायालय में जाने की स्थिति भी बनती है तो समिति की ओर से उपभोक्ता न्यायालय में उपस्थित होने के पीडित उपभोक्ताओं की सहायता के लिये दो अधिवक्ताओं का मनोनयन भी समिति द्वारा किया गया है जो कि रियायती शुल्क पर पीडित उपभोक्ता के प्रकरण की पैरवी करते हैं ।
कार्यक्रम के अंत में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैहर के प्राचार्य श्री आलोक चौरे व उनके समस्त सहयोगी शिक्षकगण, पीएमश्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैहर के प्राचार्य श्री एन0सी0पटले एवं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बैहर के प्राचार्य श्री जगदीश मौर्य द्वारा आभार व्यक्त कर कार्यक्रम की सराहना करते हुये भविष्य में पुनः इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किये जाने की अपील की गई । कार्यक्रम का सफल मंच संचालन उपभोक्ता संरक्षण समिति बालाघाट के शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष श्री एल0डी0मेश्राम द्वारा किया गया ।


