बेंगलुरू 18 Jully (Rns): कर्नाटक के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रमुख एडीजीपी सीमांत कुमार सिंह और जेल में बंद आईएएस अधिकारी जे. मंजूनाथ ने हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एच.पी. संदेश द्वारा की गई टिप्पणी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसपर कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। याचिका में जे. मंजूनाथ कहा था, जस्टिस संदेश द्वारा की गई टिप्पणी के बाद मुझे मीडिया ट्रायल का सामना करना पड़ रहा है।
वहीं एडीजीपी सीमांत कुमार सिंह ने भी जस्टिस संदेश द्वारा की गई टिप्पणी के खिलाफ शीर्ष अदालत से राहत की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। बता दें, न्यायाधीश ने राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को एक संग्रह केंद्र बताते हुए इसके एडीजीपी सीमांत कुमार सिंह को दागी अधिकारी बताया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ दोनों याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई। इन पर सोमवार को सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना, कृष्ण मुरारी और हिमा कोहली की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।


