May 2, 2026
सी टाइम्स
राष्ट्रीय

मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला करने के आरोपी बृजेश सिंह को जमानत

2001 में उसरी चट्टी में हुई थी घटना
प्रयागराज, 04 अगस्त(आरएनएस)। गाजीपुर जिले के मुहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के यूसुफपुर कासिमाबाद मार्ग पर उसरी चट्टी के पास मऊ के तत्कालीन विधायक मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला करने के मुख्य आरोपी माफिया व पूर्व एमएससी बृजेश सिंह की जमानत अर्जी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ मंजूर कर ली है।
कोर्ट ने निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा ने बृजेश कुमार सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।
घटना जुलाई 2001 की है। माफिया बृजेश सिंह अपने साथियों के साथ विधायक मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला कर दिया। इस घटना में मुख्तार अंसारी का गनर व एक सहयोगी मारा गया। साथ ही नौ लोग घायल हुए थे। बाद में एक और ने दम तोड़ दिया था। मामले में विधायक मुख्तार अंसारी की ओर से बृजेश और त्रिभुवन सिंह के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस घटना में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय का नाम भी सामने आया था। बृजेश सिंह लगातार जेल में था। याची के अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि उसे रंजिशन फंसाया गया है। हालांकि, मुख्तार अंसारी पक्ष के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। कहा कि याची मुख्य आरोपी है। घटना में तीन लोग दम तोड़ दिए और नौ घायल हैं। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सौदान सिंह केस में दिए गए आदेश के आलोक में याची की जमानत मंजूर कर ली और उसे रिहा करने का आदेश दिया।

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