जबलपुर में टेम्परेरी फायर एनओसी न होने तथा मध्यप्रदेश उपचर्या गृह एवं रुजोपचार सबंधी स्थापनाएं अधिनियम के मापदंडों को पूरा न करने के कारण जबलपुर शहर के तीन निजी अस्पतालों का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है ।
जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय मिश्रा ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है । जारी आदेश में इन अस्पतालों के प्रबंधन को नये मरीजों को भर्ती न करने तथा वर्तमान में भर्ती मरीजों को समुचित उपचार के बाद डिस्चार्ज करने के निर्देश दिये गये हैं ।
जिन निजी अस्पतालों के पंजीयन निरस्त किये गये हैं, उनमें एम आर-4 विजय नगर स्थित शिव सागर हॉस्पिटल, आईटीआई कटंगी रोड बजरंग नगर स्थित बाला जी हॉस्पिटल एवं एम आर-4 विजय नगर स्थित श्री साईं हॉस्पिटल शामिल हैं । वही प्रभारी सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि अग्नि कांड के बाद से ही अस्पतालों को फायर एनओसी लेने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिन अस्पतालों द्वारा फायर एनओसी नहीं ली जा रही है उनका पंजीयन निरस्त किया जा रहा है पूर्व में भी कुछ हॉस्पिटलों पर इस प्रकार की कार्यवाही की गई है अभी तीन अस्पतालों का पंजीयन निरस्त किया गया है अब इन अस्पतालों में नए मरीज भर्ती नहीं किए जाएंगे कहां।


