27.5 C
Jabalpur
September 18, 2026
सी टाइम्स
प्रादेशिकवीडियोहेडलाइंस

जबलपुर : हाईकोर्ट ने अदालत की अवमानना के प्रकरण में दो आईएएस अधिकारियों को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।

जबलपुर : हाईकोर्ट ने अदालत की अवमानना के प्रकरण में दो आईएएस अधिकारियों को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। छतरपुर के पूर्व कलेक्टर शीलेंद्र सिंह और तत्कालीन एडिशनल कलेक्टर छतरपुर अमर बहादुर सिंह को दोषी मानते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये सजा सुना है। सजा के तहत शीलेंद्र सिंह को 7 दिन कैद और 50 हज़ार रुपये जुर्माना तथा अमर बहादुर सिंह को भी 7 दिन कैद और 50 हज़ार जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। इसी के साथ उन्हें कोर्ट रूम से सीधे जेल भेजने के निर्देश दिए गए। जबलपुर हाईकोर्ट जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया ने इन दोनों आईएएस अधिकारियों को दोषी पाते हुए फैसला सुनाया। ये मामला ज़िला समन्वयक रचना द्विवेदी के नियम विरुद्ध स्थानांतरण का है। उनके स्थानांतरण आदेश के बाद सेवा बर्ख़ास्तगी कर दी गई थी। इस मामले पर हाईकोर्ट की रोक के बाद भी दोनों अधिकारियों ने अदालत का आदेश नहीं माना था, जिसे अवमानना मानते हुए आज उन्हें ये सजा सुनाई गई है। बता दें कि वर्तमान में शीलेंद्र सिंह भोपाल में सामाजिक न्याय विभाग में उपसचिव के पद पर हैं और अमर बहादुर सिंह के पास जबलपुर संभाग के एडिशनल कमिश्नर की कमान है। इतनी बड़े रैंक के अधिकारियों को जेल भेजने का ये मामला अपने आप में ऐतिहासिक माना जा रहा है।

अन्य ख़बरें

हनुमानताल पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया खुलासा, 7 गिरफ्तार

Newsdesk

अवैध उत्खनन के मामले में आनंद माइनिंग कॉरपोरेशन को हाईकोर्ट से राहत नहीं

Newsdesk

41 किलो चांदी के गणेश जी हैं आस्था का केंद्र, अर्जी लगाने से पूरी होती हैं मनोकामनाएं

Newsdesk

Leave a Reply

Discover more from सी टाइम्स

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading