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October 26, 2026
सी टाइम्स
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ईडी केस में सीजेएम कोर्ट के चौथे समन पर भी हाजिर नहीं हुए हेमंत सोरेन, हाईकोर्ट में दी है चुनौती

ईडी केस में सीजेएम कोर्ट के चौथे समन पर भी हाजिर नहीं हुए हेमंत सोरेन, हाईकोर्ट में दी है चुनौती

रांची, 18 मई । ईडी के कई समन का उल्लंघन करने के मामले में रांची के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की कोर्ट ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ संज्ञान लिया है। केस में कोर्ट की ओर से जारी चौथे समन में उन्हें शनिवार को सीजेएम कोर्ट में उपस्थित होने को कहा गया था, लेकिन हेमंत सोरेन उपस्थित नहीं हुए।

सोरेन ने सीजेएम कोर्ट की ओर से लिए गए संज्ञान को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

हाईकोर्ट में यह केस फिलहाल सुनवाई के लिए लंबित है।

ईडी की ओर से सीजेएम कोर्ट में बीते 19 फरवरी को शिकायतवाद दर्ज कराया गया था। इसमें एजेंसी ने बताया है कि जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को दस समन भेजे गए थे, लेकिन इनमें से मात्र दो समन पर वह उपस्थित हुए। यह पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की धारा 63 एवं आईपीसी की धारा 174 के तहत गैरकानूनी है।

कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद बीते 4 मार्च को संज्ञान लिया था।

सनद रहे कि रांची के बड़गाईं अंचल से संबंधित जमीन घोटाले को लेकर ईडी ने उन्हें पहली बार 14 अगस्त 2023 को हाजिर होने के लिए समन भेजा गया था। इसके बाद 19 अगस्त, 1 सितंबर, 17 सितंबर, 26 सितंबर, 11 दिसंबर, 29 दिसंबर, 13 जनवरी, 22 जनवरी और 27 जनवरी को समन भेजे गए थे।

दसवें समन पर उनसे विगत 31 जनवरी को पूछताछ हुई थी और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

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