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Jabalpur
September 11, 2026
सी टाइम्स
प्रादेशिक

मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण (एसआईआर-2026)

बालाघाट मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण एसआईआर-2026 के अंतर्गत प्रथम चरण में जिले के 06 विधानसभा क्षेत्रों में 6825 मतदाताओं की वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मेपिंग नही हो पायी है, ऐसे मतदाताओ को विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्‍ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर उनकी सुनवाई की जा रही है।

जिले के विधानसभा क्षेत्र बैहर में 723, लांजी में 400, परसवाड़ा में 870, बालाघाट में 3178, वारासिवनी में 316 एवं विधानसभा क्षेत्र कटंगी में 1338 मतदाता नो मेपिंग वाले पाये गए है। इन मतदाताओं की वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मेपिंग नही हो पायी है। इनमें से विधानसभा क्षेत्र बालाघाट एवं कटंगी के 01-01 मतदाता की मृत्‍यु हो जाने के कारण अब 6823 नो मेपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस जारी किये जा रहे है। अब तक 4213 नो मेपिंग वाले मतदाताओं को निर्वाचक रजिस्‍ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किये जा चुके है। नो मेपिंग वाले ऐसे मतदाताओं की सुनवाई 14 फरवरी 2026 तक ही की जाएगी और 21 फरवरी को पुनरीक्षित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।

निर्वाचक रजिस्‍ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नो मेपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस जारी कर आयोग द्वारा निर्धारित 11 दस्‍तावेज में से कोई एक दस्‍तावेज के साथ सुनवाई में उपस्थित होने कहा गया है। नोटिस प्राप्‍त करने वाले मतदाता निर्धारित तिथि में सुनवाई के लिए निर्वाचक रजिस्‍ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष अपने दस्‍तावेजों के साथ उपस्थित हो रहे है। निर्वाचक रजिस्‍ट्रीकरण अधिकारी द्वारा ऐसे मतदाताओं के दस्‍तावेजों का परीक्षण एवं जांच की जा रही है। नो मेपिंग वाले जो मतदाता अपने दस्‍तावेज प्रस्‍तुत नही कर पाएंगे उनके नाम मतदाता सूची में नही जोड़े जाएंगे और जिनके दस्‍तावेज जांच में सही पाए जाएंगे उनके नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे। मृत होने, अनुपस्थित रहने, अन्‍य स्‍थान पर पलायन करने एवं एक से अधिक स्‍थान पर नाम होने के कारण गणना पत्रक प्राप्‍त नही होने वाले मतदाताओं में बैहर विधानसभा के 10 हजार 203, लांजी के 8623, परसवाड़ा के 8895, बालाघाट के 15 हजार 208, वारासिवनी के 9211 एवं कटंगी विधानसभा क्षेत्र के 10 हजार 266 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काट दिये जाएंगे।

प्रारूप निर्वाचक नामावली का 23 दिसम्‍बर 2025 को प्रकाशन कर दिया गया है। इसके साथ ही मतदाता सूची में नाम शामिल करने, नाम हटाने एवं संशोधन संबंधी दावे आपत्ति प्राप्‍त करने का कार्य शुरू हो गया है, यह कार्य 22 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। 23 दिसम्‍बर से 14 फरवरी 2026 तक मतदाताओं द्वारा भरे गए गणना पत्रको की जांच के आधार पर नोटिस जारी करने तथा दावे आपत्तियों के निराकरण का कार्य किया जाएगा। निर्वाचक नामावली में छुटे हुए पात्र मतदाताओं का नाम शामिल करने के लिए प्रारूप-06, अयोग्‍य व्‍यक्ति का नाम हटाने प्रारूप-07 एवं प्रविष्टि में सुधार के लिए प्रारूप-08 में आवेदन करना होगा। 01 जनवरी 2026 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने का आह्वान किया गया।

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