September 14, 2026
सी टाइम्स
राष्ट्रीयहेडलाइंस

जम्मू-कश्मीर सरकार ने कश्मीर विवि के पीआरओ और दो अन्य को किया सेवा से बर्खास्त

श्रीनगर, 17 जुलाई । भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 (2) का इस्तेमाल करते हुए, जम्मू-कश्मीर सरकार ने सोमवार को कश्मीर विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) सहित तीन अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया।

यह अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल को किसी भी सरकारी कर्मचारी को सुनवाई का अवसर दिए बिना सेवा से बर्खास्त करने का अधिकार देता है, लेकिन तब, जब राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में उनकी संलिप्तता से देश की अखंडता को खतरा हो।

सोमवार को प्रावधान लागू करते हुए, जम्मू-कश्मीर सरकार ने पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के साथ सक्रिय रूप से काम करने, आतंकवादियों को रसद प्रदान करने, आतंकवादियों की विचारधारा का प्रचार करने, धन जुटाने और आगे बढ़ाने के लिए कश्मीर विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) फहीम असलम, राजस्व विभाग के अधिकारी मुरावथ हुसैन मीर और पुलिस कांस्टेबल अर्शीद अहमद थोकर की सेवाओं को समाप्त कर दिया।

सूत्रों ने कहा, “सरकार ने कड़ी जांच के बाद तीन सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने के लिए भारत के संविधान की धारा 311 (2) (सी) का इस्तेमाल किया है, जिससे स्पष्ट रूप से पता चला है कि वे पाकिस्तान आईएसआई और आतंकवादी संगठनों की ओर से काम कर रहे थे।”

अन्य ख़बरें

तकनीक और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने से बचना होगा, समावेशी विकास पर पड़ सकता है असर: पीएम मोदी

Newsdesk

2029 से पहले एनडीए शासित 21 राज्यों में लागू होगा यूसीसी: अमित शाह

Newsdesk

अपनी संस्कृति और स्मृतियों की रक्षा करने वाला राष्ट्र कभी पराजित नहीं होता: अमित शाह

Newsdesk

Leave a Reply

Discover more from सी टाइम्स

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading