नई दिल्ली, 21 सितंबर । डीजीसीए ने गुरुवार से अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुरूप, 57 एयरपोर्ट्स पर एयर ट्रैफिक सर्विस में लगे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स (एटीसीओ) के लिए ‘वाच ड्यूटी टाइम लिमिटेशन’ और बाकी जरूरतों के संबंध में नये नियम लागू कर दिए हैं।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कहा कि हितधारकों के साथ निकट समन्वय में नियामक के ठोस प्रयासों के कारण नियमों को लागू करना विमानन सुरक्षा के उच्चतम स्तर को सुनिश्चित करने की डीजीसीए की प्रतिबद्धता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
अधिकारी ने कहा, ”यह नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार है और एयर ट्रैफिक सर्विस के प्रावधान में संलग्न रहते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को पर्याप्त आराम प्रदान करेगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए ड्यूटी के अधिकतम घंटे और आराम के न्यूनतम घंटे तय किए गए हैं।”
डीजीसीए के अनुसार, मानदंड आईसीएओ नियमों और देश के राष्ट्रीय, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संदर्भों पर आधारित हैं, जो एटीसीओ के लिए वैज्ञानिक रूप से मान्य तथा उचित कामकाजी समय से जुड़े हुए हैं।
57 एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर्स में उत्तरी क्षेत्र के 9 (अमृतसर, देहरादून, किशनगढ़, शिमला, कानपुर, भुंतर, गग्गल, पंत नगर, सफदरजंग), दक्षिणी क्षेत्र में 15 (त्रिची, कोयंबटूर, मदुरै, तूतीकोरिन, कालीकट, कन्नूर, कलबुर्गी, मैसूर, बेलगाम, हुबली, विजयवाड़ा, कुडप्पा, हैदराबाद-बेगमपेट, तिरुपति, राजमुंदरी), पश्चिमी क्षेत्र में 12 (मोपा गोवा, इंदौर, सूरत, भोपाल, उदयपुर, वडोदरा, औरंगाबाद, हीरासर, जबलपुर, श्रीडी, कोहलापुर, जुहू), पूर्वी क्षेत्र में 11 (भुवनेश्वर, पटना, रांची, दुर्गापुर, गया, झारसुगुड़ा, देवघर, जगदलपुर, रायपुर, खजुराहो, कुशीनगर) और उत्तर पूर्व क्षेत्र में 10 सेंटर (बारापानी, डिब्रूगढ़, दीमापुर, लेंगपुई, लीलाबारी, रूपसी, इंफाल, अगरतला, होलोंगी, तेजू) शामिल हैं।
अधिकारी ने आगे कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बताए गए रोडमैप के अनुसार शेष एयरपोर्ट पर नियमों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।


