सड़े मोमोज नष्ट, संचालक और मैनेजर पर FIR
जबलपुर। शहर में दूषित और मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह के निर्देश पर मंगलवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने नगर निगम मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान नियमों और लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन पर बड़कुल स्वीट्स के संचालक और मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, जबकि अन्य प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया।
बड़कुल स्वीट्स में मिली फफूंद और सड़े मोमोज
दीनदयाल चौक स्थित बड़कुल स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट के निरीक्षण के दौरान टीम को डीप फ्रीजर में फफूंद लगी मिली। फ्रीजर में करीब 100 सड़े हुए मोमोज और 5 किलो शेजवान चटनी रखी हुई थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने आवश्यक नमूने लेने के बाद दूषित सामग्री को मौके पर ही नष्ट कराया।
लाइसेंस शर्तों के गंभीर उल्लंघन के मामले में नगर निगम मजिस्ट्रेट के निर्देश पर रेस्टोरेंट संचालक और मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
ब्लिंकिट स्टोर से 16 किलो घी जब्त
उखरी तिराहा स्थित ब्लिंकिट कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के डार्क स्टोर का भी निरीक्षण किया गया। यहां बिक्री के लिए रखे पूजा घी के पैकेटों का नमूना लिया गया और 16 किलोग्राम घी जब्त किया गया। इसके अलावा संदेह के आधार पर अमूल बटर के नमूने भी जांच के लिए लिए गए।
राज डेयरी पर 3 हजार का जुर्माना
विजय नगर स्थित राज डेयरी की जांच के दौरान पनीर और शुद्ध घी के नमूने लिए गए। नियमों के उल्लंघन पर डेयरी संचालक पर 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
भोपाल भेजे जाएंगे खाद्य नमूने
खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित गुप्ता ने बताया कि कार्रवाई के दौरान लिए गए सभी खाद्य नमूनों को परीक्षण के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।


