सी टाइम्स न्यूज़ बालाघाट
उपभोक्ता संरक्षण समिति बालाघाट के कोषाध्यक्ष शिवशंकर तिवारी द्वारा बताया गया कि उपभोक्ता संरक्षण समिति विगत 35 वर्षों से बालाघाट में उपभोक्ताओं के हितों में निस्वार्थ रूप से कार्य कर रही है। समिति द्वारा सतत रूप से चलाये जा रहे उपभोक्ता जागरूकता अभियान की कडी में वे समिति के पदाधिकारियो जिनमें समिति के संरक्षक श्री लोचन सिंह देशमुख, अध्यक्ष श्री संतोष असाटी, स्वास्थ्य प्रकोष्ठ के श्री सुभाष गुप्ता, शिक्षा प्रकोष्ठ के श्री एल डी मेश्राम, रेलवे प्रकोष्ठ के श्री राजेश गांधी, समिति महामंत्री श्री भिवाजी ऊके संहित दिनांक 12 अक्टूबर 2026 दिन सोमवार को पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम अनुसार सर्व प्रथम दिन के 11-30 बजे से पी एम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किरनापुर में इसके बाद दोपहर 1-00 बजे से श्री दिलीप भटेरे शासकीय महाविद्यालय किरनापुर में तत्पश्चात अपरान्ह 3-30 बजे से शासकीय उत्कृष्ट उच्च. माध्यमिक विद्यालय किरनापुर में जाकर शाला/महाविद्यालय के समस्त स्टाफ एवं छात्र/छात्राओं को शासन द्वारा वर्ष 2019 से (संशोधित) पारित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जानकारियों से अवगत कराया गया।
समिति की ओर से मंच का संचालन श्री एल डी मेश्राम जी द्वारा किया गया एवं श्री देशमुख जी, श्री गुप्ता जी, श्री असाटी जी, श्री भीवा जी इत्यादि द्वारा उपस्थित जनों को बताया गया कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार की सेवा का मूल्य चुकाने पर उसकी रशीद/बिल अवश्य लिया जाय ताकि किसी भी प्रकार से धोखा के शिकार होने पर संबंधित विक्रेता संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सके। समिति द्वारा बताया गया कि यह समिति निःस्वार्थ रुप से उनका आवेदन एवं साक्ष्य लेकर निःशुल्क उनके हितो के लिए कार्य करती है एवं उन्हें उचित मुआवजा दिलवाती है।
समिति पदाधिकारीगणों द्वारा इस समिति की अनेकों उपलब्धियों की जानकारियां भी प्रस्तुत की गई । जिसे सभी उपस्थितजनों द्वारा गंभीरतापूर्वक सुना गया और इस जानकारी से वे सभी प्रभावित भी हुये ।
समिति पदाधिकारीगणों द्वारा यह भी बताया गया यह समिति निरंतर 35 वर्षों से उपभोक्ताओं के हित में निशुल्क सहायता करती आ रही है और यदि आपके साथ भी कोई विक्रेता धोखाधडी करता है तो आप जिला उपभोक्ता संरक्षण समिति बालाघाट में मय आवश्यक प्रमाण के आवेदन कर सकते हैं । जिसके लिये समिति द्वारा आपसे कोई भी राशि नहीं ली जावेगी । जिसके बाद समिति आपको न्याय दिलवाने या हुई क्षति का मुआवजा दिलवाने का पूर्ण प्रयास करेगी ।
उपभोक्ता सेवा में कमी की जाने अथवा खराब सामग्री विक्रय किये जाने संबंधी मामलों में समिति हर पीडित उपभोक्ता की मदद करती है । इसमें चाहे बैंक, बीमा कम्पनियां, रेलवे, बस व परिवहन, बिजली विभाग, टेलीफोन विभाग, मोबाईल व डाक की दोषपूर्ण सेवाओं के लिये भी उपभोक्ता समिति से सम्पर्क कर सकते हैं । यदि किसी प्रकरण में उपभोक्ता को न्यायालय में जाने की स्थिति भी बनती है तो समिति की ओर से उपभोक्ता न्यायालय में उपस्थित होने के पीडित उपभोक्ताओं की सहायता के लिये दो। अधिवक्ताओं का मनोनयन भी समिति द्वारा किया गया है जो कि रियायती शुल्क पर पीडित उपभोक्ता के प्रकरण की पैरवी करते हैं ।
समिति द्वारा अवगत कराया गया कि इसके बाद परसवाड़ा क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा । एवं लगातार पृथक पृथक क्षेत्त्रों में जाकर जागरूकता अभियान में गति लाई जाएगी


