September 13, 2026
सी टाइम्स
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तनाव के बीच कर्नाटक में फिर से शुरू हुई कक्षाएं, हाईकाई आज फिर से शुरू करेगा हिजाब विवाद की सुनवाई

बेंगलुरू, 14 फरवरी (आईएएनएस)| हिजाब विवाद और उच्च न्यायालय में चल रहे मामले को लेकरे तनाव के बीच पूरे कर्नाटक में सोमवार को नौवीं और दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल फिर से खुल गए। अधिकांश स्कूलों में, मुस्लिम छात्राएं हिजाब के बिना कक्षाओं में भाग लेते थे और कुछ संस्थानों ने उन्हें हिजाब पहनकर कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी है। सभी स्कूलों के पास पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है और अधिकारियों ने संवेदनशील स्थानों पर स्थित स्कूलों के परिसर के पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं।

गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने सोमवार सुबह कहा कि माता-पिता को अपने बच्चों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि शिक्षा के साथ-साथ गृह विभाग द्वारा कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। बिना किसी भ्रम के कक्षाओं के शांतिपूर्ण संचालन के लिए स्कूल अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों, जिला अधिकारियों के साथ-साथ अभिभावकों द्वारा शांति बैठकें आयोजित की गई हैं। गृह मंत्री ने कहा, “सभी जगहों पर, सभी स्कूलों में शांति बैठकें होनी चाहिए।”

इस बीच, बेंगलुरु शहरी जिला आयुक्त जे. मंजूनाथ ने अधिकारियों को स्कूलों और उसके आसपास कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए किए गए उपायों की जांच करने और सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। सहायक आयुक्त शिवन्ना ने कहा कि वह डीसी के निर्देश पर स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए स्कूलों का दौरा कर रहे थे। उन्होंने कहा, “अभी तक स्थिति सामान्य है और पूरे शहर में कक्षाएं सामान्य रूप से चल रही हैं।”

स्कूल प्रबंधन ने मैसूर के निजामिया स्कूल में छात्रों को स्कूल परिसर में प्रवेश करने से पहले अपना बुर्का और हिजाब उतारने को कहा। छात्रों ने अपना बुर्का और हिजाब उतार दिया और यूनिफॉर्म में कक्षाओं में चले गए। हालांकि कलबुर्गी जिले के जेवरगी के सरकारी उर्दू स्कूल के छात्र हिजाब पहनकर कक्षाओं में शामिल हुए, लेकिन शिक्षकों ने छात्रों को अदालत के आदेश के बारे में सूचित किया और उन्हें हिजाब हटाने के लिए कहा।

इस बीच, कर्नाटक उच्च न्यायालय सोमवार दोपहर कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू करेगा। अपने अंतरिम आदेश में, तीन पीठ के न्यायाधीश ने छात्रों को हिजाब के साथ-साथ भगवा शॉल और किसी भी धार्मिक प्रतीक को पहनने से रोक दिया है। अदालत ने सरकार को स्कूल और कॉलेज फिर से खोलने का भी निर्देश दिया।

राज्य सरकार के सोमवार शाम को प्री-यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी कॉलेजों को फिर से खोलने पर फैसला लेने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री बी.सी. नागेश ने कहा है कि राज्य भर में स्कूल शांतिपूर्वक चल रहे हैं।

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