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Jabalpur
June 16, 2026
सी टाइम्स
क्राइमप्रादेशिक

15 करोड़ का लोन दिलाने के नाम पर होटल संचालक से 9 लाख की धोखाधड़ी, मामला दर्ज

जबलपुर। मदनमहल थाना क्षेत्र में कम ब्याज पर 15 करोड़ रुपये का लोन दिलाने के नाम पर होटल संचालक से 9 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, होटल गुलजार महानद्दा नागपुर रोड मदनमहल निवासी 61 वर्षीय संजय भाटिया ने थाना मदनमहल में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि सिल्पेश शिवहरे नाम का व्यक्ति टेंट और केटरिंग के काम के सिलसिले में उनकी होटल में आता-जाता था। वर्ष 2024 में उसी ने संजय भाटिया की मुलाकात ब्रजेश तिवारी नामक व्यक्ति से कराई थी।

ब्रजेश तिवारी ने खुद को मुंबई निवासी बताते हुए कहा था कि उसकी EARTH PROPERTIES AND ESTATE CONSULT MUMBAI नाम की फर्म है और वह कम ब्याज पर प्राइवेट बैंक से लोन दिलाने का काम करता है। इस पर संजय भाटिया ने अपनी फर्म स्वर्णलता इंटरप्राइजेज के लिए 15 करोड़ रुपये का लोन दिलाने की बात कही।

आरोप है कि ब्रजेश तिवारी ने 15 करोड़ रुपये के लोन के एवज में 15 लाख रुपये स्टाम्प ड्यूटी एडवांस जमा करने को कहा। उसने बताया कि लोन AT Finvest Private Limited, गोरेगांव वेस्ट मुंबई के माध्यम से दिलाया जाएगा और स्टाम्प ड्यूटी की राशि उसकी फर्म के खाते में जमा करनी होगी।

पीड़ित के अनुसार, आरोपी ने विश्वास दिलाने के लिए अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और कंपनी से जुड़े दस्तावेजों की छायाप्रति भी दी। इसके बाद संजय भाटिया ने अपनी फर्म के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नागपुर रोड महानद्दा शाखा के खाते से अलग-अलग तारीखों में कुल 9 लाख रुपये आरोपी की फर्म के खाते में NEFT के माध्यम से जमा कर दिए।

राशि जमा कराने के बाद ब्रजेश तिवारी ने व्हाट्सएप के माध्यम से एक शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट भेजा और बकाया 6 लाख रुपये तत्काल जमा करने को कहा। इसी दौरान संदेह होने पर पीड़ित ने शेष राशि जमा नहीं की। जब उन्होंने सिल्पेश शिवहरे से बात की, तो उसने भी बताया कि ब्रजेश तिवारी ने लोन दिलाने के नाम पर उससे भी 3 लाख 50 हजार रुपये लिए हैं, लेकिन न तो लोन पास कराया और न ही फोन उठा रहा है।

इसके बाद संजय भाटिया ने ब्रजेश तिवारी से अपने 9 लाख रुपये वापस मांगे, लेकिन आरोपी ने रुपये लौटाने से इनकार कर दिया। शिकायत के अनुसार, आरोपी लंबे समय तक आश्वासन देता रहा। 8 मई 2026 को ब्रजेश तिवारी जबलपुर आया था, तब भी पीड़ित ने उससे रुपये वापस मांगे, लेकिन उसने रकम वापस नहीं की।

लिखित शिकायत की जांच के बाद मदनमहल पुलिस ने आरोपी ब्रजेश तिवारी के खिलाफ धारा 318(4) बीएनएस के तहत धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

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